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भाषा और धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट का ज़ोरदार थप्पड़ !

अपडेट करने की तारीख: 21 सित॰

Supreme Court
Supreme Court of India

उर्दू भारत के समग्र सांस्कृतिक लोकाचार का सर्वोत्तम नमूना है: सुप्रीम


सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर स्थित नगर परिषद के नए भवन के साइनबोर्ड पर उर्दू के प्रयोग के खिलाफ दायर अपील पर आधारित था।


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है, बल्कि इसका जन्म और पालन-पोषण भारत में हुआ है।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मानना "वास्तविकता से बहुत दूर" है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की।भाषा केवल संचार का एक साधन है और किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती।


"भाषा धर्म नहीं है। भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती। भाषा किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है; किसी धर्म की नहीं। भाषा संस्कृति है। भाषा किसी समुदाय और उसके लोगों की सभ्यता की प्रगति को मापने का पैमाना है। यही बात उर्दू पर भी लागू होती है, जो गंगा-जमुनी तहज़ीब का बेहतरीन नमूना है, या हिंदुस्तानी तहज़ीब, जो उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों की मिश्रित सांस्कृतिक प्रकृति है," न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने एक फैसले में कहा।


यह निर्णय महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में पातुर नगर परिषद के नए भवन के साइनबोर्ड पर उर्दू के प्रयोग के विरुद्ध दायर अपील पर आधारित था। साइनबोर्ड पर 'नगर परिषद, पातुर' पहले मराठी में और फिर उर्दू में लिखा था। अपीलकर्ता, पूर्व नगर परिषद सदस्य, वर्षाताई ने कहा कि मराठी महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा है। उर्दू का प्रयोग "गलत" था।



अदालत ने कहा कि उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है। इसका जन्म और पालन-पोषण भारत में हुआ है, और यह और अधिक परिष्कृत होकर भारत के कवियों की पसंदीदा भाषा बन गई है।


'गलत राय'


न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, "उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। हमें डर है कि यह राय गलत है क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक भारतीय-आर्य भाषा है।"


अदालत ने कहा कि हिंदी और उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं।


सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जब हम उर्दू की आलोचना करते हैं, तो हम एक तरह से हिंदी की भी आलोचना कर रहे होते हैं... यह सच है कि उर्दू मुख्यतः नस्तालिक में और हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है; लेकिन लिपियों से भाषा नहीं बनती। भाषाओं को अलग बनाने वाली चीज़ है उनका वाक्यविन्यास, उनका व्याकरण और उनकी ध्वनिविज्ञान। इन सभी मामलों में उर्दू और हिंदी में व्यापक समानताएँ हैं।"


न्यायमूर्ति धूलिया ने बताया कि हिंदी और उर्दू, दोनों भाषाओं के सम्मिश्रण में दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों के कारण बाधा उत्पन्न हुई और हिंदी अधिक संस्कृतनिष्ठ तथा उर्दू अधिक फारसीनिष्ठ हो गई।


"औपनिवेशिक शक्तियों ने धर्म के आधार पर दोनों भाषाओं को विभाजित करके एक विभाजन का फायदा उठाया। अब हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझा जाने लगा है, जो वास्तविकता से, विविधता में एकता से और विश्व बंधुत्व की अवधारणा से एक दयनीय विचलन है," न्यायाधीश ने लिखा।


न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि आम आदमी की रोजमर्रा की हिंदी में उर्दू शब्दों की भरमार है।


न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, "'हिंदी' शब्द स्वयं फ़ारसी शब्द 'हिंदवी' से आया है! शब्दावली का यह आदान-प्रदान दोनों ओर होता है क्योंकि उर्दू में भी संस्कृत सहित अन्य भारतीय भाषाओं से उधार लिए गए कई शब्द हैं।"


संविधान के अनुच्छेद 345 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उर्दू को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। जिन राज्यों में उर्दू आधिकारिक भाषाओं में से एक है, वे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जबकि इस प्रथा का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और जम्मू-कश्मीर।


"हमें अपनी विविधता, जिसमें हमारी अनेक भाषाएँ भी शामिल हैं, का सम्मान और आनंद लेना चाहिए... 2011 की जनगणना में मातृभाषाओं की संख्या बढ़कर 270 हो गई। यह संख्या भी केवल उन मातृभाषाओं को ध्यान में रखकर निकाली गई थी जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज़्यादा थी। इसलिए, यह कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत में मातृभाषाओं की वास्तविक संख्या हज़ारों में होगी। भारत की भाषाई विविधता इतनी विशाल है!" सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा।

 
 
 

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